नयी दिल्ली, 26 मार्च (एजेंसी) सरकार ने बताया कि स्विस बैंक में खातों के बारे में फ्रांस सरकार से प्राप्त सूचना पर अभी करों का निर्धारण या वसूली नहीं की गई है लेकिन कुछ व्यक्तियों ने 181 करोड़ रूपये की राशि कर के रूप में अदा की है। लोकसभा में हरि मांझी और बृजभूषण शरण सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने 23 मार्च 2012 तक 82 देशों के साथ दोहरा कराधान निषेध समझौता किया है जिसके तहत अन्य देशों से सूचना प्राप्त की जाती है। इसकी जांच करने के बाद कर योग्य राशि को निर्धारित किया जाता है। उन्होंने कहा, '' स्विस बैंक में खातों के संबंध में दोहरे कराधान निषेध समझौत के अंतर्गत फ्रांस सरकार से सूचना प्राप्त हुई। हालांकि अभी तक करों के निर्धारण या वसूली नहीं की गई। कुछ व्यक्तियों ने अभी तक लगभग 181 करोड़ रूपये की राशि कर के रूप में अदा की है।'' प्रणव ने कहा कि लिकेंस्टाइन में एलजीटी बैंक में खाता रखने वाले भारतीयों के बारे में जर्मन सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर 18 अलग अलग मामलों में कर निर्धारण किया गया। इन मामलों में 39.66 करोड़ रूपये कर निर्धारित आय तय की गई। इसके तहत 24.26 करोड़ रूपये की कुल मांग की गई थी। इसमें से नौ मामलों में 11.94 करोड़ रूपये राशि का अर्थ दंड लगाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन 18 लोगों में से एक का निधन हो गया है। | |
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